बरेली में आपराधिक षडयंत्र, कूटरचना, जालसाजी के जरिए 71 लाख रुपये गबन मामले में आरोपी पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद, डॉ. जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट के सचिव अतहर फारुखी के विरुद्व सीजेएम कोर्ट ने बीडब्लू वारंट जारी कर सुनवाई को 30 जनवरी की तिथि तय की है।
आपको बताते चले कि मार्च 2010 में डॉक्टर जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट को प्रदेश के 17 जिलों में दिव्यांगों को व्हीलचेयर, ट्राई साइकिल और सुनने के यंत्र वितरित करने के लिए केंद्र सरकार से 71.50 लाख रुपए का अनुदान मिला था। ट्रस्ट के पदाधिकारियों पर गबन का आरोप लगा था। लुईस खुर्शीद इस परियोजना की निदेशक थीं। इस मामले में यूपी के 17 जिलों में रिपोर्ट दर्ज हुई थी।आर्थिक अपराध शाखा के निरीक्षक राम शंकर यादव ने वर्ष 2010 में थाना भोजीपुरा में तहरीर दी थी कि डॉ. जाकिर हुसैन मैमोरियल ट्रस्ट को मिली अनुदान राशि में 3 लाख रुपये के उपकरण बरेली के विकलांगजनों को कैम्प लगाकर निशुल्क वितरित किये जाने का निर्देश था।ट्रस्ट द्वारा 21 लाभार्थियों की फर्जी सूची भेजी गयी जिसमे 15 अक्टूबर 2010 को भोजीपुरा में कैम्प का आयोजन दर्शाया था। सत्यापन में पाया गया कि कैम्प लगा ही नहीं और कूटरचित दस्तावेजों के जरिए रकम डकार ली गयी। ट्रस्ट प्रतिनिधि प्रत्युश शुक्ल के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट दर्ज हुई थी। विवेचना में अन्य आरोपियों के नाम प्रकाश में आए थे।
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