अंकिता भंडारी मर्डर केस आ गया फैसला तीनों को अभ्युक्तों को उम्र कैद।

अंकिता भंडारी मर्डर कैसे आ गया फैसला तीनों को अभ्युक्तों को उम्र कैद                  



कोटद्वार कोर्ट: 

रिपोर्ट राजेंद्र कोशवाल

आज 30.5 .25 को अंकिता भंडारी  की न्याय का दिन था अंकिता की आत्मा को इस बात का इंतजार कर रही थी कि कब मुझे न्याय मिलेगा धीरे-धीरे समय बिता गया उत्तराखंड के निवासियों का गुस्सा सातवें आसमान पर था लोग हर जगह धरना प्रदर्शन कर रहे थे अंकित की आत्मा की शांति के लिए उन अपराधी को सजा दिलाने के लिए           



आखिरकार वह समय आ गया और कोर्ट ने लगभग 2 वर्ष 8 महीने के बाद तीनों  को पुतिन आर्य को धारा 302 / 201/354 एवं आईपीसी की धारा 3 (1) आईपीसी के एक्ट में दोषी पाया गया और सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को भी दोषी पाया गया तीनों को आजीवन भर उम्र कैद की सजा सुनाई गई                                        

अंकिता की मां का क्या कहना है अंकिता की मां का कहना है कि इतनी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद बात आज तीनों मुजरिम को सजा हुई लेकिन मैं आगे भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगी इनको फांसी की सजा चाहती हूं मुझे मेरे अंकित के इंसाफ की लड़ाई अभी और लड़नी है चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े मैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के दरवाजा खटखटाऊंगी और इन तीनों को फांसी की सजा दिलाने कर रहूंगी अंकिता का माँ का कहना कि मेरी आर्थिक स्थिति काफी खराब है मैं बड़ी मुश्किल से अभी मुझे काफी लंबी लड़ाई लड़नी है जिससे कि अंकिता की आत्मा को पूर्ण रूप से शांति मिल सके और मैं यह भी कहना चाहती हूं इस फैसले से उत्तराखंड क्या पूरे भारत में जो अपराधी है वह 1000 बार सोचेंगे कि भाई अपराध करना है या नहीं करना है मैं यह कहता हूं ऐसे अपराधियों को चाहे वह कहीं भी होता है भारत में उनको फांसी ही फांसी दी जानी चाहिए